कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण / 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की अपील पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी


जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान और सरकार की अपीलों पर जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर में शनिवार को पीठासीन अधिकारी अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। सलमान खान की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।जिला सेशन न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने सलमान की ओर से लगातार हाजिरी माफी पेश करने पर अगली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सुनवाई से एक दिन पहले सोनगरा ने शुक्रवार को हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ली, ऐसे में डीजे का पद खाली हो गया। इस पद पर फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में यह पहले से तय था कि सलमान आज कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे। उनके वकील ने हाजिरी माफी पेश की।   तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय जोधपुर जिला में अपील पेश की थी। दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से भी अपील पेश की गई है। विश्नोई महासभा की ओर से भी सलमान को कांकाणी प्रकरण में दी गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील गई है।