मिर्धा अपहरण कांड के दोषी आतंकी हरनेक सिंह को विशेष पैरोल देने से इनकार,


जयपुर.। राज्य सरकार की ओर से राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त आतंकी हरनेक सिंह को 28 दिन के कोरोना विशेष पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। वहीं अभियुक्त हरनेक सिंह ने पहले सरकार द्वारा उसकी पैरोल मंजूर करने और बाद में रद्द करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।


याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में पेश जवाब में 17 अप्रेल की पैरोल कमेटी की बैठक में हरनेक सिंह सहित तीन अन्य बंदियों को स्वीकृत पैरोल रदृद करने की जानकारी दी। जिस पर अदालत ने सरकार को 17 अप्रैल के आदेश की कॉपी अभियुक्त के वकील को मुहैया कराने के लिए कहा। साथ ही मामले की सुनवाई आठ मई को तय की है।


एडीजे कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
याचिका में हरनेक सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण जेलों में भीड़ कम करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विशेष पैरोल पर रिहा होने वाले 148 बंदियों में उसका नाम भी शामिल था, लेकिन सरकार ने 17 अप्रैल की बैठक में उसे बिना किसी कारण पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि फरवरी 1995 में हुए मिर्धा अपहरण कांड केस में आतंकी हरनेक सिंह को 7 अक्टूबर, 2017 को एडीजे कोर्ट जयपुर ने उम्रकैद की सजा दी थी और वह सेन्ट्रल जेल में सजा भुगत रहा है।