जयपुर। राज्य सरकार द्वारा मृतक उचित मूल्य दुकानदार के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आंवटित करने में शिथिलता प्रदान कर दी गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीणा ने बताया कि पूर्व में कार्यरत प्राधिकार पत्रधारी डीलर की 60 वर्ष की उम्र तक यदि मृत्यु हो जाती थी तो 90 दिवस की अवधि मे आवेदन करने पर मृतक के स्थान पर मृतक के आश्रित को उचित मूल्य दुकान का आवंटन कर दिया जाता था एवं ऎसे उचित मूल्य दुकानदार जिनकी मृत्यु 29 जुलाई 2019 से पहले या इस दिनांक तक हुई हो एवं राशन डीलर की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई हो ऎसे मृतक डीलर के आश्रित को एक बारीय छूट प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि पूर्व में मृतक की विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण थी जिसमे 31 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त आवेदनों मे एक बारीय छूट प्रदान करते हुए मृतक डीलर की विधवा की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास कर दी गई है। मीणा ने बताया की मृतक डीलर के आश्रित की नियुक्ति के लिए पूर्व में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष थी जिसमे 31 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों मे आश्रितों की आयु में छः माह की शिथिलता प्रदान कर दी गई है। उन्होने बताया कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के तहत विधवा के अलावा अन्य वारिसों द्वारा कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र छः माह के स्थान पर अब 8 माह की अवधि में प्रस्तुत कर सकेंगे।