काला हिरण शिकार मामला / सलमान को पेशी के दौरान उपस्थित होने से नहीं मिली छूट, 7 मार्च को जोधपुर कोर्ट में पेश होना होगा


जोधपुर.  काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पेशी के दौरान उपस्थित होने से छूट नहीं दी है। ट्रायल कोर्ट से दी गई 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की तरफ से कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर स्थायी छूट मांगी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को सलमान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।


कोर्ट ने पूछा कि मुल्जिम कहां है?


गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में चन्द्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में काला हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पूछा कि मुल्जिम कहां है? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे।


इस पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई 7 मार्च को वे अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। साथ ही, कोर्ट द्वारा पेशी के दौरान उपस्थिति को लेकर स्थायी तौर पर माफी की अर्जी पर भी कोई फैसला नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि सलमान को अब 7 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। 


कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई


दरअसल, साल 1998 में जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में काले हिरणों के शिकार मामले में इसी साल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपियों फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व स्थानीय दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।