फिल्म मर्दानी- 2 पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कोटा को बदनाम की दलील दी गई थी


जयपुर. हाईकोर्ट ने गुरुवार को मर्दानी 2 पर फैसला सुनाते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक गौड़ की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही सेंसर बोर्ड और केद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें 16 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। 


कोटा निवासी तस्लीम अहमद खान द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। इसमें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के जरिए कोटा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 


क्यों हो रहा विरोध?


फिल्म के ट्रेलर में कोटा में एक सीरियल किलर को दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में फिल्म को सच्ची कहानी से प्रेरित बताया गया है। कोटा के लोगों को इसी बात से सबसे ज्यादा आपत्ति है। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मर्दानी-2 में कोटा की छवि खराब की जा रही है। कोटा में आज तक दुष्कर्म की ऐसी घटना नहीं हुई, जिसे फिल्म में दर्शाया गया है। उनका यह भी कहना है कि जब फिल्म की शूटिंग कोटा में की जा रही थी तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने फिल्म यूनिट का स्वागत किया था।


Popular posts
क्या सुहागरात पर होने वाला सेक्स सहमति से होता है?
Image
 अंडरवर्ल्ड / पाकिस्तान में कोरोना से दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें; भाई अनीस ने एक दिन पहले कहा था- दाऊद संक्रमित नहीं है
Image
धर्म स्थल खोलने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी -मुख्यमंत्री ने की धर्म गुरू, संत-महंत एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा
Image
दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर दर्ज कराई एफआईआर, बेडों की कालाबाजारी का आरोप
Image
 चूरू में कोरोना / 5 साल के बच्चे समेत 10 नए पॉजिटिव मिले, इनमें 8 प्रवासी, कुल आंकड़ा 152 पर पहुंचा
Image