स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत


शाहजहांपुर
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को बुधवार दोपहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। इस मामले में छात्रा की जमानत अर्जी पर पूर्व में 2 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। हालांकि उस दिन सुनवाई टलने के बाद 4 दिसंबर को तारीख तय की गई थी।


बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। 2 दिसंबर को छात्रा की अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज अशोक कुमार की एकल पीठ ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था।

जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने दी जमानत
इसके बाद चीफ जस्टिस ने एसडी सिंह की बेंच को सुनवाई के लिए नामित किया। छात्रा की वकील देवा सिद्दीकी ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश दिया।

25 सितंबर को गिरफ्तार की गई थी छात्रा
बता दें कि छात्रा को स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छात्रा ने अगस्त महीने में एक विडियो जारी कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण करने और कई लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।


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