ग्राम विकास अधिकारी को झूठी सूचना देना पडा भारी-पंचायती राज विभाग भीण्डर  ने दिये एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश


माधव मेनारिया,मेनार। वल्लभनगर सूचना के अधिकार के तहत गलत सूचना देना उदयपुर जिले कि भीण्डर पंचायत समिति के मेनार ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) मदन सिह राठौड को भारी पड़ गया जब संयुक्त शासन सचिव एव संयुक्त आयुक्त जयपुर के आदेशों के तहत भिण्डर पंचायती राज विभाग ने उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिये। 
उदयपुर जिले कि भीण्डर पंचायत समिति के मेनार ग्राम के आरटीआई कार्यकर्ता मोहन लाल मेनारिया ने सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 1& में स्थित पुष्कर लाल मेरावत  पिता पन्ना लाल मेरावत के मकान किस किस्म पर बना हुआ है की सूचना चाही गई। जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ने जबाव में उक्त मकान को कृषी भूमि पर बना हुआ बताया जबकि उक्त मकान आबादी वाली जमीन पर बना हुआ था।  जबकि ग्राम विकास अधिकारी मदन सिह राठौड ने विकास एव कार्यक्रम अधिकारी भीण्डर को दिए गए पत्र में गलत सूचना देना स्वीकार कर लिया था। गलत व झूठी सूचना देने के क्रम में आरटीआई कार्यकर्ता मोहन मेनारिया ने संयुक्त शासन सचिव एवं संयुक्त आयुक्त जयपुर को समय समय पर उदयपुर कार्यक्रम अधिकारी एव विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी भीण्डर को अवगत करवाने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तब आरटीआई कार्यकर्ता ने पुन: एक 50 रूपये का शपथ पत्र देकर कार्यवाही करवाने की मांग की, जिस पर 17 सीसीए के तहत कार्यवाही करते हुए  पंचायती राज विभाग भीण्डर ने आज मदन सिह राठौड तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी  को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभाव से रोके जाने के अर्थ दण्ड से दण्डित करते हुए भविष्य में इस तरह प्रकार की पुनरावृति नहीं करने के लिए पाबन्द किया है। जिसकी सूचना जिला कलक्टर उदयपुर संस्थापन शाखा भीण्डर को देकर आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गये है।