निर्भया केसः फांसी पर रोक के खिलाफ HC में सुनवाई, दोषियों को जारी किया गया नोटिस


नई दिल्ली
निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के फैसले के खिलाफ तिहाड़ प्रशासन और गृह मंत्रालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन और चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है। याचिका पर अब रविवार दोपहर सुनवाई होगी। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दोषी जिस प्रकार फांसी को रोकने के लिए उपाय अपना रहे हैं और वैसे ही अगर प्रक्रिया चलती रही तो इस केस का कभी अंत नहीं होगा।


दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने आज यानी 1 फरवरी की सुबह दी जाने वाली फांसी पर शुक्रवार को रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तिहाड़ प्रशासन ने याचिका में मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने का आदेश दिया जाए।


उधर, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि चारों दोषी कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठा रहे हैं। वे एक के बाद एक कानूनी सहारा ले रहे हैं ताकि इस जघन्य अपराध की उन्हें कोई सजा न मिले।


उन्होंने कहा, 'कल एक आवेदन देकर फांसी टलवा दी गई। आवेदन में दी गई वजहें न्यायिक जांच से होकर नहीं गुजर सकतीं। इसे एक ऐसे जघन्य अपराध के रूप में देखा जाएगा जिसमें दोषियों ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया हो।'


उल्लेखनीय है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। दोषियों को आज सुबह फांसी दी जानी थी। जेल के नियमों के अनुसार, ऐसे किसी मामले में जहां एक से अधिक दोषियों को मौत की सजा दी गई हो, किसी भी दोषी को तब तक फांसी नहीं हो सकती जब तक कि उनके सभी कानूनी विकल्प खत्म न हो जाएं।