गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूक रहे थे, पुलिस ने दो के खिलाफ किए केस दर्ज


उदयपुर. उदयपुर। उदयपुर में सोमवार को धानमंडी थाने में दो लोगों के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के मामले दर्ज किए गए। दोनों मामलों में आरोपियों को गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाया गया। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर बैन लगा दिया गया है।


एक मामला जाकिर हुसैन (40) पुत्र जहूर अहमद के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे धानमंडी स्थित राजकीय हॉस्पिटल के सामने सार्वजनिक स्थान पर गुटखा खाकर थूकते हुए पकड़। दूसरा मामला सुरेश कुमार (45) पुत्र रंगलाल के खिलाफ दर्ज किया गया है। उसे भी गुटखा थूकते हुए पकड़ा गया।


नेहरू गेट के पास लखारा चौक में राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा करते पाए जाने पर व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पान, जर्दा और तंबाकू खाकर थूकने पर बैन रहेगा। गुजरात और महाराष्ट्र में ये कानून पहले से ही लागू है।


सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी है। इससे बचाव के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजित स्तर पर स्वच्छता का बहुत महत्व है। सामन्य तौर पर आम लोगों द्वारा पान, तंबाकू और अन्य चबाए जाने वाले उत्पात को सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया जाता है जिससे कोरोना फैलने की आशंका रहती है। इसके चलते थूकने पर बैन लगाया जा रहा है।


थूकने पर छह माह का कारावास और जुर्माना भी


इसमें 6 माह का कारावास और जुर्माने की सजा होगी। जिसमें थानाप्राभारी लेवल पर जमानत का भी प्रावधान है। इसके अलावा धारा 54, आपदा प्रबंधन एक्ट, राजस्थान एपेडेमिक एक्ट की धारा 3 में भी केस दर्ज होगा। रिसर्च के अनुसार थूक में ऐसे जर्म्स होते हैं जो 24 घंटों तक जिंदा रहते हैं और किसी वायरस से होने वाली बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है।


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