होमगार्ड के जवान से उठक-बैठक मामला: कृषि मंत्री ने कहा- अधिकारी को प्रमोशन नहीं


पटना..
हाल ही में अररिया के कृषि पदाधिकारी के होमगार्ड के एक जवान से उठक-बैठक कराए जाने को लेकर बवाल मच गया था। अब एक खबर के मुताबिक, उन्हीं कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को प्रमोशन देकर उप-निदेशक बना दिया गया है। इसको लेकर सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। हालांकि, इस मामले में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि संबंधित अधिकारी को प्रमोशन नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें दंडित किया गया है।


कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा-प्रमोशन नहीं बल्कि सजा दी गयी है
कृषि पदाधिकारी के प्रमोशन मामले पर बात करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने नवभारत टाइम्स को बताया कि आरोपित मनोज कुमार को फिलहाल पटना बुलाया गया है। कृषि पदाधिकारी के समकक्ष ही उपनिदेशक के पद पर पटना में सिर्फ ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जांच की कार्रवाई प्रभावित ना हो इस कारण से उन्हें अररिया से हटाया गया है। प्रेम कुमार ने कहा कि उन पर जब एफआईआर हो चुकी है तो प्रमोशन का सवाल ही नहीं उठता है। जांच में उनपर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें निलंबित किया जाएगा, बल्कि उनपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। 
अधिकारी को प्रमोशन के मुद्दे पर गरमाई सियासत
अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को प्रमोशन दिए जाने का मामला सामने आते ही बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। आरजेडी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये नीतीश कुमार सरकार का सुशासन है, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उनका प्रमोशन हो रहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग की है। 
होमगार्ड के जवान से बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल
दरअसल अररिया में कुछ दिन पहले कृषि पदाधिकारी की ओर से होमगार्ड के एक जवान से उठक-बैठक कराने की वीडियो वायरल हुआ था।इसके बाद ना सिर्फ बवाल मचा था बल्कि कृषि पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अररिया थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। खुद बिहार के डीजीपी ने पीड़ित होमगार्ड के जवान से बात कर माफी भी मांगी थी।


अररिया जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज है मामला
अररिया में होमगार्ड के जवान से उठक-बैठक कराए जाने के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक पर अररिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पर IPC की धारा 353, 355, 500, 506 और इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि, डीएम और एसपी स्तर के जांच में यह पाया गया कि अररिया में जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक दोनों ने चौकीदार के साथ अशोभनीय व्यवहार, कार्य में बाधा उत्पन्न करने, अपमानित करने के साथ ही आपदा अधिनियम के तहत भी उनके कार्य में बाधा उत्पन्न किया था। एक पुलिस पदाधिकारी भी उन्हें ऐसा करने से रोकने में भी असफल रहे, इसलिए उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है।