लॉकडाउन अवधि में पूरे प्रदेश में निर्बाध पेयजल आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करेः प्रमुख शासन सचिव

 



जयपुर। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश में कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों एवं लॉकडाउन की अवधि में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें। इस दौरान जनता को पेयजल से सम्बंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत आने पर उसका त्वरित निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान करे।


यादव सोमवार को शासन सचिवालय में जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग को जारी रखे, साथ ही सभी जिलों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण के बारे में की गई कार्यवाही की नियमित रिपोर्ट भेजी जाए।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी जिलों में कार्यरत कंट्रोल रूम पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण करे और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जिलों में जो प्रकरण भिजवाए जा रहे है, उनका भी निर्देशानुसार समाधान करते हुए प्रगति रिपोर्ट से उच्चाधिकारियों को अवगत कराए। 


बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि नए प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार करने एवं इसकी एजेंसी तय करने का कार्य इस प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो सके और जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। उन्होने अधिकारियों को बकाया कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी मॉनिटरिंग एवं समन्वय के भी निर्देश दिए। इसके अलावा सम्पर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों, कोरोना से उत्पन्न स्थितियों एवं गर्मिर्यों में गांव एवं शहरों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए स्थापित जिला एवं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के कार्यों की अब तक की प्रगति, फर्मो से जुड़े प्रकरणों तथा अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। 


यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड आपदा के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता हो वहां युक्तियुक्त मांग के आधार पर तत्काल जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी जिलों को पर्याप्त बजट पहले से ही उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं के रेट कॉन्ट्रेक्ट समय रहते अनुबंधित करने के बारे में भी निर्देश दिए।