रविवार को आखातीज का अबूझ सावा विवाह समारोहों पर बनी रहेगी जिला प्रषासन की नजर



जयपुर,। आखातीज के अबूझ सावे पर रविवार को होने वाले विवाह आयोजनों पर जिला प्रषासन की नजर बनी रहेगी। कोरोना आपदा के कारण विवाह समारोह के लिए जिला प्रषासन से पूर्व अनुमति ली जानी आवष्यक होगी एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय एवं दिषा निर्देषों का पालन जरूरी होगा। साथ ही आखातीज पर जिले में कोई भी बाल विवाह न हो सके इसके लिए भी जिला कलक्टेªट में ‘राउण्ड द क्लाॅक’ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विस्तृत आदेष जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. जोगाराम ने बताया कि विवाह आयोजनों के इच्छुक व्यक्तियों को सषर्त अनुमति के लिए जिला कलक्टेªट में एक निष्चित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आयोजन कर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेषों की पूर्ण पालना करनी होगी एवं लाॅकडाउन की गाइडलाइन व जारी निर्देषों की भी पूरी पालना करनी होगी। धारा 144 के दिषा निर्देषों के अनुसार विवाह समारोह में पांच से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अगर वर-वधु की आयु निर्धारित वैवाहिक आयु से कम पायी जाएगी तो सम्बन्धित वर-वधू पक्ष एवं अन्य सभी सम्बन्धित के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और 2007 के तहत कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जिस भी व्यक्ति को वैवाहिक आयोजन की सषर्त अनुमति दी जाएगी, उसे अपना पहचान पत्र, वैवाहिक गतिविधियां समाप्त होने तक साथ रखना होगा। साथ ही आवागमन हेतु वाहन संख्या का भी ब्योरा देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विवाह में सम्मलित होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, समारोह में सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। वाहनों एवं व्यक्तियों केा सेनेटाइज किया जाना एवं बार-बार हाथों को साबुन एवं हैण्ड सेनेटाइजर से साफ करना सुनिष्चित करना होगा। जिला कलक्टर ने बताया कि सामान्य सषर्त अनुमति कफ्यूग्रस्त क्षेत्र एवं कन्टेनमेंट जोन के लिए लागू नहीं होगी। इन क्षेत्रों के लिए अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।