तस्वीर जयपुर की है। जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती परकोटे समेत पूरे शहर में लागू है।
जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 40 हजार 83 व्यक्तियों का चालान किए गए हैं। जिसके तहत कुल 81 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 24067 चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 3755 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 224, पान गुटखा तम्बाकू बेचने वाले 169 व्यक्तियों के और 11872 व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर चालाना काटे गए।
1 लाख से ज्यादा वाहन जब्त किए गए
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए पुलिस के जवान सामाजिक सरोकार को निभाकर वचित व्यक्तियो को भोजन सहित अन्य सुविधाए उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर बिना वजह घूमते पाए गए 3 लाख 74 हजार वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया। इनमें 136731 वाहनों को जब्त किए जा चुके है। जिनसे 6 करोड़ 88 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया गया।
3 हजार से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए
सोनी ने बताया कि प्रदेश में करीब 17 हजार 362 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 3375 मुकदमे दर्ज कर 6 हजार 700 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है।
कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामले में 445 लोग गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि कोरोना वारियर्स पर हमले के मामले में 445 लोगो को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कई मामलों में चालान पेश किया गया। सोशल की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 211 मुकदमे दर्ज कर 293 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध सोनी ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 131 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 75 को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।