राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश / क्वारैंटाइन सेंटर्स में महिलाओं सहित सभी को हाईजीन के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराए राज्य सरकार


जयपुर. । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के क्वारैंटाइन सेंटर्स में भर्ती महिलाओं सहित सभी को पर्सनल हाईजीन के लिए जरूरी सामान समय पर मुहैया कराएं। सीजे इन्द्रजीत महान्ति और जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्रद्धा गौतम की पीआईएल का मंगलवार को निपटारा करते हुए दिया।


पीआईएल में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के क्वारैंटाइन सेंटर्स में भर्ती महिलाओं के पर्सनल हाईजीन के लिए जरूरी सामान सेनेटरी नैपकिन्स, फ्रेश टॉवल, नेलकटर व अन्य सामान मुहैया नहीं करा रही है। यह सामान क्वारेंटाइन सेंटर्स में महिलाओं को हाईजीन रहने के लिए जरूरी है, जबकि अन्य राज्य सरकारों ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं।


याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह भी क्वारैंटाइन सेंटर्स में रह रही महिलाओं की हाईजीन के लिए उन्हें समय पर जरूरी सामान मुहैया कराए। अदालत ने पीआईएल का निपटारा करते हुए प्रदेश के क्वारैंटाइन सेंटर्स में भर्ती महिलाओं सहित अन्य को हाईजीन रहने के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया।


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