राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश; सरकार सार्वजनिक जगहों पर थूकने से रोकने के निर्देशों की प्रभावी पालना करवाए


जयपुर. जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री से जुड़े मामले में राज्य सरकार से कहा है कि वह सार्वजनिक जगहों पर थूकने से रोकने के लिए जारी किए दिशा-निर्देशों की प्रभावी तरीके से पालना करवाए। अदालत ने कहा कि सरकार पब्लिक प्लेसेज पर थूकने पर पाबंदी लगा चुकी है, इसलिए प्रार्थी निर्देश की पालना के लिए पीटिशन की एक कॉपी एजी ऑफिस में भी दे।


सीजे इन्द्रजीत महान्ति और जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता एसके सिंह की पीआईएल को निस्तारित करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कहा कि उन्होंने राज्य में तम्बाकू और पान मसाला उत्पाद की बिक्री वापस शुरू करने के संबंध में पीआईएल दायर की थी। अब सरकार ने बिक्री पर पाबंदी का आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई है और वह सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। जिस पर अदालत ने प्रार्थी को याचिका की कॉपी एजी ऑफिस में देने के लिए कहा।


Popular posts
क्या सुहागरात पर होने वाला सेक्स सहमति से होता है?
Image
 अंडरवर्ल्ड / पाकिस्तान में कोरोना से दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें; भाई अनीस ने एक दिन पहले कहा था- दाऊद संक्रमित नहीं है
Image
धर्म स्थल खोलने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी -मुख्यमंत्री ने की धर्म गुरू, संत-महंत एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा
Image
दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर दर्ज कराई एफआईआर, बेडों की कालाबाजारी का आरोप
Image
 चूरू में कोरोना / 5 साल के बच्चे समेत 10 नए पॉजिटिव मिले, इनमें 8 प्रवासी, कुल आंकड़ा 152 पर पहुंचा
Image