तब्लीगी जमात का मामला / केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, समय पर रिपोर्ट पेश की जाएगी


नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निजामुद्दीन एरिया में तब्लीगी जमात के लोगों के इकट्ठे होने के मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा कि इस मामले में डे-टू-डे बेसिस पर जांच चल रही और कोशिश की जा रही है कि समय पर रिपोर्ट पेश कर दी जाए। 
केंद्र सरकार का हलफनामा जनहित याचिका में जवाब मांगे जाने के बाद आया है।  इस मामले में सीबीआई जांच की याचिका लगाने वाली सुप्रिया पंडित ने तब्लीगी जमात के मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस की लापरवाही की बात कही थी। 
निजामुद्दीन इलाके के मरकज में तबलीगी जमात के लोग इकट्‌ठा हुए थे। इनमें कई देशों से आए लोग शामिल थे। जमात के लोग यहां पर कोरोना संक्रमित हुए थे और यहां से कई राज्यों में गए थे। 


संदिग्ध लेनदेन के मामले में जांच शुरू हुई है
सीबीआई ने पिछले हफ्ते तब्लीगी जमात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक शिकायत पर प्रारंभिक जांच  शुरू की है। इसमें आरोप लगाया गया था कि जमात संदिग्ध लेनदेन में शामिल है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने विदेशी जमातियों के खिलाफ कई चार्ज शीट दायर की हैं। तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के ऊपर भी आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कई रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।