तब्लीगी जमात का मामला / केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, समय पर रिपोर्ट पेश की जाएगी


नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निजामुद्दीन एरिया में तब्लीगी जमात के लोगों के इकट्ठे होने के मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा कि इस मामले में डे-टू-डे बेसिस पर जांच चल रही और कोशिश की जा रही है कि समय पर रिपोर्ट पेश कर दी जाए। 
केंद्र सरकार का हलफनामा जनहित याचिका में जवाब मांगे जाने के बाद आया है।  इस मामले में सीबीआई जांच की याचिका लगाने वाली सुप्रिया पंडित ने तब्लीगी जमात के मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस की लापरवाही की बात कही थी। 
निजामुद्दीन इलाके के मरकज में तबलीगी जमात के लोग इकट्‌ठा हुए थे। इनमें कई देशों से आए लोग शामिल थे। जमात के लोग यहां पर कोरोना संक्रमित हुए थे और यहां से कई राज्यों में गए थे। 


संदिग्ध लेनदेन के मामले में जांच शुरू हुई है
सीबीआई ने पिछले हफ्ते तब्लीगी जमात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक शिकायत पर प्रारंभिक जांच  शुरू की है। इसमें आरोप लगाया गया था कि जमात संदिग्ध लेनदेन में शामिल है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने विदेशी जमातियों के खिलाफ कई चार्ज शीट दायर की हैं। तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के ऊपर भी आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कई रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। 


Popular posts
क्या सुहागरात पर होने वाला सेक्स सहमति से होता है?
Image
 अंडरवर्ल्ड / पाकिस्तान में कोरोना से दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें; भाई अनीस ने एक दिन पहले कहा था- दाऊद संक्रमित नहीं है
Image
धर्म स्थल खोलने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी -मुख्यमंत्री ने की धर्म गुरू, संत-महंत एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा
Image
दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर दर्ज कराई एफआईआर, बेडों की कालाबाजारी का आरोप
Image
 चूरू में कोरोना / 5 साल के बच्चे समेत 10 नए पॉजिटिव मिले, इनमें 8 प्रवासी, कुल आंकड़ा 152 पर पहुंचा
Image